जयपुर, 16 जुलाई: कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) और उनके प्रति निष्ठावान 18 विधायकों ने स्पीकर सी.पी. जोशी द्वारा जारी की गई अयोग्यता संबंधी नोटिस के खिलाफ गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामला दोपहर 3 बजे सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है. न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एकल पीठ की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होंगे. जोशी ने बुधवार को पार्टी द्वारा राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग के बाद नोटिस जारी किए.
हाल ही में बर्खास्त किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य विधायकों को शुक्रवार तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था. मंगलवार को नोटिस जारी किए गए. कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पायलट और 18 अन्य विधायकों ने व्हिप की अवहेलना की थी और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं हुए थे.
इस बीच, भाजपा ने व्हिप को असंवैधानिक और अवैध करार दिया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अध्यक्ष अनुपस्थित रहने के लिए विधायकों पर व्हिप कैसे जारी कर सकते हैं. अगर विधायक विधानसभा की कार्यवाही में चर्चा से अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें व्हिप जारी किया जाता है.