Rajasthan Political Crisis: सर्वोच्य न्यायालय का हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार, मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी
राजस्थान में जारी सियासी संग्राम अब तक खत्म नहीं हुआ है. अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई विधानसभा अध्यक्ष के पास होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. देश की सबसे बड़ी अदालत में राजस्थान के स्पीकर द्वारा याचिका दायर की गई है. इसी बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुमकिन है.
नई दिल्ली. राजस्थान में जारी सियासी संग्राम (Rajasthan Political Crisis) अब तक खत्म नहीं हुआ है. अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और सचिन पायलट (Sachin Pilot) के बीच की लड़ाई विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी (CP Joshi) के पास होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. देश की सबसे बड़ी अदालत में राजस्थान के स्पीकर द्वारा याचिका दायर की गई है. इसी बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुमकिन है.
वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग बार-बार चुने जाएंगे और अयोग्य होते रहेंगे, तो लोकतंत्र का आखिर क्या होगा.सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान सिब्बल से यह भी कहा कि हमें वो निर्णय दिखाइए, जब पार्टी बैठक में शामिल नहीं होने पर अयोग्य करार दिया गया है. यह भी पढ़ें-Rajasthan Political Crisis: CM अशोक गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- हमारी सरकार को गिराने की हो रही है कोशिश, मेरे दल के महत्वकांक्षी नेता भी शामिल
सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार, सोमवार को होगी सुनवाई
Justice Mishra: Can we say order of the Rajasthan high court will be subject to the outcome here?
Salve agrees
Sibal: Since issue of jurisdiction is before you let the HC proceeding be stayed. Speaker will not take a decision till matter is pending here in SC
— Bar & Bench (@barandbench) July 23, 2020
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्रा ने कपिल सिब्बल से यह भी कहा कि राजस्थान मामले की लंबी सुनवाई करनी पड़ेगी. जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि फिर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए और याचिका को यहां ट्रांसफर किया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 23, 2020 12:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

