Rajasthan Political Crisis: बीएसपी के 6 विधायकों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रूख, कांग्रेस के साथ विलय के केस को HC से ट्रांसफर करने की लगाई गुहार

राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में विलय करने वाले बीएसपी के छह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को राजस्थान हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: IANS)

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में जारी सियासी संकट के बीच सत्ताधारी कांग्रेस (Congress) पार्टी में विलय करने वाले बीएसपी के छह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में याचिका दायर कर मामले को राजस्थान हाईकोर्ट (HC) से ट्रांसफर करने की मांग की है. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी टिकट पर जीत हासिल करने वाले ये विधायक सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे. बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने स्पीकर से शिकायत करते हुए कहा कि यह दल-बदल विरोधी कानून का उलंलघन है. कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय के खिलाफ बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की तरफ से याचिका लगाई गई है.

साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी टिकट पर जीत हासिल करने वाले छह विधायक - आर गुढ़ा, लाखन सिंह, दीप चंद, जेएस अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे. स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान में बीएसपी के पूरे विधायक दल के रूप में उनके विलय को मंजूरी दी थी. यह भी पढ़ें: बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस.

स्पीकर की तरफ से छह बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के फैसले के खिलाफ बीएसपी और बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था. हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस में विलय होने वाले उन छह बीएसपी विधायकों को 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा है.

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने 28 जुलाई को हाई कोर्ट का रुख किया जिसमें उनके विलय को चुनौती दी गई थी. पार्टी ने दावा किया कि बीएसपी "राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी" के रूप में रजिस्टर्ड है, इसलिए ऐसे विलय को केवल तभी मान्य किया जा सकता है जब बीएसपी की सभी राज्य इकाइयां कांग्रेस में विलय हो जाएं.

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