कुलभूषण जाधव मामले पर बोले पीएम मोदी- हम ICJ के फैसले का स्वागत करते हैं, सत्य और न्याय की जीत हुई
कुलभूषण जाधव मामले में प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'हम आईसीजे में आज के फैसले का स्वागत करते हैं. सत्य और न्याय की जीत हुई है. तथ्यों के व्यापक अध्ययन के आधार पर फैसले के लिए आईसीजे को बधाई. मुझे यकीन है कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा. हमारी सरकार हमेशा हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करेगी.'
कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र (PM Narendra Modi) मोदी ने बुधवार को कहा, 'हम ICJ में आज के फैसले का स्वागत करते हैं. सत्य और न्याय की जीत हुई है. तथ्यों के व्यापक अध्ययन के आधार पर फैसले के लिए ICJ को बधाई. मुझे यकीन है कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा. हमारी सरकार हमेशा हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करेगी. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने कुलभूषण जाधव को कंसुलर ऐक्सेस मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान को आदेश दिया है. कुलभूषण जाधव मामले में आए फैसले को उन्होंने निःसंदेह भारत की बड़ी जीत बताया.
इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने भी कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले को भारत के लिए बड़ी जीत बताई. सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूं. यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है. मैं अंतरराष्ट्रीय अदाल के समक्ष जाधव के मामले को ले जाने की हमारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं. मैं हरिश साल्वे को ICJ के समक्ष भारत के मामले को बहुत प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं.' उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से कुलभूषण जाधव के परिजनों को धीरज मिलेगा.' यह भी पढ़ें- ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई, भारत की बड़ी जीत
गौरतलब है कि कुलभूषण जाधव मामले में नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे. इसका मतलब यह भी है कि कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर आईसीजे ने जो रोक लगाई थी, वह जारी रहेगी. इसके साथ ही आईसीजे ने कुलभूष जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब भारतीय उच्चायोग कुलभूष जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य कानूनी सुविधाएं दे पाएगा.