NRC पर चल रहे विवाद के बीच तेलंगाना से TRS विधायक रमेश चेन्नामनेनी की भारतीय नागरिकता हुई रद्द, गृह मंत्रालय ने इस वजह से लिया फैसला
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायक रमेश चेन्नामनेनी की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी. बता दें कि रमेश तेलंगाना की वेमुलवाडा विधानसभा सीट से विधायक हैं. विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 2009 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करते समय निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया था जब वह एक जर्मन पासपोर्ट होल्डर थे.
हैदराबाद. एनआरसी पर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायक रमेश चेन्नामनेनी (Ramesh Chennamaneni) की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी. बता दें कि रमेश तेलंगाना की वेमुलवाडा विधानसभा सीट से विधायक हैं. विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 2009 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करते समय निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया था जब वह एक जर्मन पासपोर्ट होल्डर थे. एमएचए (MHA) द्वारा जारी किये गए 13 पन्नों के नोटिस में कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत विधायक रमेश चेन्नामनेनी (Ramesh Chennamaneni) भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं.
ज्ञात हो कि नियमों के अनुसार किसी भी शख्स को भारत की नागरिकता के लिए आवदेन करने से पहले लगातार एक साल इंडिया में रहना अनिवार्य है. वही टीआरएस विधायक रमेश (Ramesh Chennamaneni) पर आरोप है कि उन्होंने इस नियम को तोड़ते हुए हेराफेरी की है.
तेलंगाना से TRS विधायक रमेश चेन्नामनेनी की भारतीय नागरिकता हुई रद्द-
उल्लेखनीय है कि तेलंगाना से टीआरएस विधायक रमेश चेन्नामनेनी (Ramesh Chennamaneni) ने साल 1993 मे जर्मनी की नागरिकता ली थी.लेकिन साल 2008 में वे वापस भारत लौट आए और नागरिता के लिए आवेदन दिया. जिसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल गयी थी.
वही वेमुलवाडा के रहने वाले आदि श्रीनिवास ने वर्ष 2009 में टीआरएस विधायक की भारतीय नागरिकता को लेकर ग्रह मंत्रालय के सामने चुनौती दी थी. शिकायतकर्ता पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) में थे और अब कांग्रेस पार्टी में है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने गृह मंत्रालय को बताया कि टीआरएस विधायक ने भारतीय नागरिक बनने के बाद भी जर्मन नागरिकता को बरकरार रखा है और जर्मन पासपोर्ट के तहत विदेश यात्रा करते रहे.