कृष्णानंद राय हत्याकांड: सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्तार अंसारी सहित सभी आरोपी बरी
दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी सहित अन्य आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए सभी बरी कर दिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय (Krishnanand Rai) हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है. बता दें कि बीजेपी पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या 2005 में हुई थी. जिसके बाद इस हत्या का आरोप पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक़, अफ़ज़ाल अंसारी, राकेश पांडेय, रामु मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर लगा था. जो इन सभी आरोपियों में मुन्ना बजरंगी की हत्या हो चुकी है.
एएनआई न्यूज एजेंसी के अनुसार दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में कोर्ट में सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी समेत सभी को बरी कर दिया है. जो एक तरह से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर है.यह भी पढ़े: यूपी के 600 भ्रष्ट और कामचोर अफसरों पर गिरी गाज, 200 को किया जबरन रिटायर, कईयों पर लटकी तलवार
जानें कौन है मुख्तार अंसारी:
बता दें कि मुख्तार अंसारी पहली बार 1995 में राजनीति में कदम रखा और बीएसपी से उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक बनने के बाद लगातार छह चुनाव जीता. 2010 में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी से मुख्तार अंसारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया. इसके बाद अंसारी ने कौमी एकता दल नामक पार्टी बनाई और मऊ से 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की.