नई दिल्ली, 17 फरवरी 2021. पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar’s Defamation Case) को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल आज दिल्ली की एक अदालत ने अकबर की तरफ से पत्रकार प्रिया रमानी (Priya Ramani) के खिलाफ दायर मानहानि मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रिया को बरी कर दिया है. इसके साथ दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अकबर द्वारा दायर मानहानि मामले को भी खारिज कर दिया है.
बता दें कि एमजे अकबर की तरफ से दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि महिला को वर्षों बाद भी अपनी शिकायत करने का हक है. साथ ही राजधानी में स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रिया रमानी को बरी किया है. यह भी पढ़ें-#MeeToo: पूर्व विदेश मंत्री एमजे अकबर ने कोर्ट में दर्ज कराया अपना बयान, पत्रकार प्रिया रमानी के वकील ने पूछे कई सवाल
ANI का ट्वीट-
Delhi Court acquits journalist Priya Ramani in criminal defamation case filed by former Union Minister MJ Akbar against her pic.twitter.com/Uv23xiESuQ
— ANI (@ANI) February 17, 2021
ज्ञात हो कि मीटू कैंपेन के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप उनके साथ काम कर चुकी महिला पत्रकारों ने लगाए थे. जिसके बाद उन्हें विदेश राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इस पुरे वाकये के बाद एमजे अकबर ने सर्व प्रथम आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था.