महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ट्विटर यूजर समीत ठक्कर (Sameet Thakkar) को अदालत ने जमानत दे दी है. समीत ठक्कर को मुंबई की एक अदालत ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. नागपुर अदालत से जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने समीत ठक्कर को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ट्विटर यूजर समीत ठक्कर को अदलात में पेश किया गया था. उसके समीत ठक्कर को अदालत ने 9 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था.
बता दें कि इससे पहले समीत ठक्कर को आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. लेकिन नवंबर में समीत को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई थी. लेकिन उसी दिन समीत ठक्कर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन सोमवार को अदालत ने सुनवाई के बाद 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. शिवसेना ने याचिकाकर्ता समीत ठक्कर के खिलाफ उसके ट्वीटों को लेकर 12 अगस्त को सदर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. Religious Places Reopen in Maharashtra: महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल आज से फिर खुले, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा की.
ANI का ट्वीट:-
Maharashtra: Sameet Thakkar granted bail by a court in Mumbai on a surety of Rs 25 thousand.
He was arrested on 24th October for allegedly making objectionable comments against Maharashtra CM Uddhav Thackeray & State Minister Aaditya Thackeray on social media.
— ANI (@ANI) November 16, 2020
गौरतलब हो कि समीत ठक्कर के ट्विटर पर 59,000 फालोवर्स हैं और उसे सोशल मीडिया मंच पर कुछ प्रमुख सरकारी पदाधिकारियों द्वारा फॉलो किया जाता है. ठक्कर को ट्विटर पर पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था जिसमें आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक टिप्पणी की थी. पुलिस ने गिरफ्तारी के समय ठक्कर को बीजेपी का पदाधिकारी बताया था. हालांकि बीजेपी ने ठक्कर के पार्टी का पदाधिकारी होने या पार्टी की आईटी इकाई का कोई सदस्य होने से स्पष्ट तौर पर इनकार किया है.