महाराष्ट्र: लॉकडाउन 4.0 में ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की सरकार ने दी अनुमति, जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं
देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. इस वायरस की चपेट में आने के मामलो में कोई कमी नहीं आई है. कोरोना के मद्देनजर ही देश में चौथी बार लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने बढ़ाया है. यह लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा. हालांकि इस बार केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत लॉकडाउन में दी हुई है.
मुंबई. देश में कोरोना (Coronavirus in India) महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. इस वायरस की चपेट में आने के मामलो में कोई कमी नहीं आई है. कोरोना के मद्देनजर ही देश में चौथी बार लॉकडाउन को केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाया है. यह लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा. हालांकि इस बार केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत लॉकडाउन (Lockdown) में दी हुई है. इसके साथ ही सभी राज्य सरकारें वहां के मौजूदा हालात को देखते हुए फैसला ले सकती हैं. इसी बीच महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव सरकार ( Uddhav Government) ने लॉकडाउन को लेकर रिवाइज्ड गाइडलाइन्स जारी की है. बताना चाहते है कि सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की अनुमति दी है. इसके साथ ई-कॉमर्स कंपनियों को आज से गैर-जरूरी सामान पहुंचाने की अनुमति भी मिली है.
बता दें कि गैर-रेड जोन में स्टेडियम, खेल कॉम्प्लेक्स, सार्वजनिक स्थान खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन इस दौरान लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही गैर रेड जोन में फोर व्हीलर, टैक्सी और कैब को शुरू करने की इजाजत दी गई है. लेकिन इस दौरान सिर्फ दो लोग ही यात्रा कर पायेंगे. यह भी पढ़े-महाराष्ट्र: पिछले 24 घंटे में 55 और पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अबतक कुल 1,328 संक्रमित
लॉकडाउन 4 के दौरान महाराष्ट्र में क्या खुलेगा, क्या नहीं? पढ़ें सबकुछ-
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑरेंज और ग्रीन जोन में चालू करने की अनुमति दी गई है.
- ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य के भीतर बसों को चलाने की अनुमति है. लेकिन 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ.
- तीन-पहिया और चार-पहिया वाहनों को ग्रीन और ऑरेंज जोन में चालक के साथ दो यात्रियों की अधिकतम क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दी है.
- टैक्सी, कैब, ऑटो और ई-रिक्शा के चलने पर रेड जोन में रोक है.
- दुकानें, मॉल, उद्योगों को केवल मेन्टेनस के लिए रेड जोन में खोलने की अनुमति है.
- रेड जोन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को गैर-आवश्यक वस्तुओं को डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है.
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे.
- सभी इंडस्ट्रियल इकाइयों / निर्माण स्थलों को रेड जोन में शुरू करने की अनुमति दी गई है.
सीएम उद्धव ठाकरे का ट्वीट-
Revised Guidelines during the extended period of Lockdown for the containment of COVID-19 in the State. (3/3) pic.twitter.com/bYpVpZcaEI
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 19, 2020
Revised Guidelines during the extended period of Lockdown for the containment of COVID-19 in the State. (1/3) pic.twitter.com/rHAqDJFKbh
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 19, 2020
ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 35 हजार 58 हो गई है. इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से राज्य में 1 हजार 249 लोगों की मौत हुई है. जबकि 8 हजार 437 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं. इसके साथ ही आज सुबह मुंबई पुलिस ने सूचित किया कि CISF और CRPF की कुल पांच कंपनियां मुंबई में 1,3,5,6 और 9 जोन में तैनात रहेंगी.
(The above story first appeared on LatestLY on May 19, 2020 04:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

