पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर करने के मामले में गिरफ्तार की गई भारतीय जनता पार्टी (BJP) यूथ विंग की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा (Priyanka Sharma) को बुधवार को रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद प्रियंका शर्मा ने कहा कि मेरी जमानत (Bail) कल हो गई थी लेकिन फिर भी मुझे अगले 18 घंटों तक रिहा नहीं किया गया. उन्होंने मुझे अपने वकील और परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी. उन्होंने मुझे एक माफीनामे (Apology) पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा. प्रियंका शर्मा ने कहा कि मैं इस केस को लड़ूंगी और माफी नहीं मांगूंगी. दरअसल, अलीपुर सुधार गृह (Alipore Correctional Home) से रिहा होने के बाद प्रियंका शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंची जहां उन्होंने अपनी बात रखी.
उधर, प्रियंका शर्मा की मां ने बताया कि उसे आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर रिहा किया गया. वो अभी मेरे साथ नहीं है. वो अभी भी अलीपुर सुधार गृह में है. मैं अभी सुधार गृह जाने के लिए निकल रही हूं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा की रिहाई में देर होने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई. जब पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रियंका शर्मा को सुबह 9:40 पर रिहा कर दिया गया तो शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे तुरंत रिहा क्यों नहीं किया गया? यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का 'मीम' पोस्ट करने के मामले में प्रियंका शर्मा को दी जमानत, तुरंत रिहा करने का दिया आदेश
BJP Youth Wing Convenor Priyanka Sharma: I will fight this case. I will not apologise https://t.co/aWUZFBXl3c
— ANI (@ANI) May 15, 2019
Supreme Court says it will hear in July first week, BJP Youth Wing Convenor Priyanka Sharma's application seeking action against the West Bengal police authorities. Sharma was arrested for sharing a meme of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. (File pic) pic.twitter.com/pqOgUVo4cX
— ANI (@ANI) May 15, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी की विरूपित तस्वीर कथित रूप से पोस्ट करने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया मनमानी कार्रवाई है. कोर्ट ने कहा कि वह जुलाई के पहले सप्ताह में प्रियंका शर्मा के आवेदन पर सुनवाई करेगा जिसमें पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को मंगलवार को जमानत पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था.