जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला को लेकर बड़ी खबर, पीएसए के तहत हिरासत तीन महीने बढ़ी 

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जानें के बाद से ही सूबे के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सरकार ने नजरबंद रखा है. इसी बीच आज एक बड़ी खबर सामने आयी कि सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को और तीन महीने के लिए बड़ा दिया है. उल्लेखनीय है कि फारूक अब्दुल्ला तीन बार राज्य के सीएम रह चुके हैं और फिलहाल श्रीनगर से सांसद है.

फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला (Photo Credits: IANS)

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 हटाए जानें के बाद से ही सूबे के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah), उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah)और महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को सरकार ने नजरबंद रखा है. इसी बीच आज एक बड़ी खबर सामने आयी कि सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (Public Safety Act) के तहत फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को और तीन महीने के लिए बड़ा दिया है. उल्लेखनीय है कि फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) तीन बार राज्य के सीएम रह चुके हैं और फिलहाल श्रीनगर से सांसद है. साथ ही वे पांच बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत सरकार किसी भी शख्स को बिना ट्रायल के 6 महीने से लेकर दो साल की अवधि तक हिरासत में रख सकती है. इससे पहले 15 नवंबर को गृह मंत्रालय ने जानकारी दी थी जम्मू-कश्मीर में कुल 5 हजार लोगों को हिरासत में लिया गया है. जिनमे राजनेता, अलगाववादी सहित कईयों का समावेश है. हालांकि उनकी रिहाई पर गृह मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है. यह भी पढ़े-उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जानें के बाद पहली बार आये सामने, सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल    

पीएसए के तहत फारूक अब्दुल्ला की हिरासत और तीन महीने बढ़ी

गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला को 17 सितंबर को पीएसए के तहत नजरबंद किया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था.

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