Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद फैसले पर मुझे अफसोस, BJP के नरेटिव को आगे बढ़ा रही कोर्ट: PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती
PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा "कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद के निर्णय पर मुझे अफसोस है क्योंकि कोर्ट अपने फैसलों को नहीं मान रही, जिसमें उन्होंने 1947 के बाद सारे धार्मिक जगहों की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कहा था. कोर्ट भाजपा के नरेटिव को आगे बढ़ा रही है."
Gyanvapi Mosque Case: PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा "कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद के निर्णय पर मुझे अफसोस है क्योंकि कोर्ट अपने फैसलों को नहीं मान रही, जिसमें उन्होंने 1947 के बाद सारे धार्मिक जगहों की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कहा था. कोर्ट भाजपा के नरेटिव को आगे बढ़ा रही है." Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजापाठ हो या न हो? इस पर 22 सितंबर से सुनवाई होगी. वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की मांग को सुनवाई के लायक माना है. जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने ये फैसला दिया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 1991 का कानून इस मामले में लागू नहीं होता. ऐसे में अब हिंदू पक्ष के लिए मंदिर की कानूनी लड़ाई का रास्ता साफ हो गया है. हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने फैसले से पहले कहा था कि अब हम मस्जिद परिसर का सर्वे पुरातत्व विभाग से करवाने और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने की मांग करेंगे.
कोर्ट के ज्ञानवापी के निर्णय पर मुझे अफसोस है क्योंकि कोर्ट अपने फैसलों को नहीं मान रही जिसमें उन्होंने 1947 के बाद सारे धार्मिक जगहों की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कहा था। कोर्ट भाजपा के नरेटिव को आगे बढ़ा रही है: PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जम्मू pic.twitter.com/5hSEkU4tPh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 13, 2022
वहीं, मुस्लिम पक्ष इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को 'निराशाजनक' बताया है. माना जा रहा है कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 13, 2022 01:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

