केंद्र सरकार गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर देश की अलग-अलग जेलों में बंद सिख कैदियों को मानवीय आधार पर विशेष राहत देते हुए उन्हें रिहा करने जा रही है. शनिवार को एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई. गृह मंत्रालय ने एक बायन में कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सिख कैदियों की रिहाई के लिए संबंधित सूचना भेज दी गई है.
देश की विभिन्न अदालतों ने इन सिख कैदियों को पंजाब में उग्रवाद के दौरान दोषी करार दिया था. बयान में कहा गया कि सरकार ने एक मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने और बचे हुए आठ मामलों में उम्र कैद व अन्य सजा काट रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई तय की है.
बयान में कहा गया है, "सिख समुदाय के विभिन्न वर्गो द्वारा लंबे समय से सिख कैदियों की रिहाई की लंबित मांगों के जवाब में सद्भावना के रूप में यह निर्णय लिया गया."