GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, देर से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर नहीं देनी पड़ेगी कोई फीस
देश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोरोना वायरस की चपेट में आने के मामलो में तेजी जारी है. इसी बीच जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक हुई है जिसमें कोरोना के चलते कई अहम फैसले लिए गए है. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए जीएसटी रिटर्न न भरने पर लगने वाली लेट फीस को माफ करने का निर्णय हुआ है.
नई दिल्ली. देश में कोविड-19 (COVID-19 Outbreak) महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट में आने के मामलो में तेजी जारी है. इसी बीच जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक (GST Council Meeting) हुई है जिसमें कोरोना के चलते कई अहम फैसले लिए गए है. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए जीएसटी रिटर्न न भरने पर लगने वाली लेट फीस को माफ करने का निर्णय हुआ है. हालांकि यह राहत उन्हें मिलेगी जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की अवधि के लिए बहुत सारी रिटर्न फाइलिंग लंबित है।उन सभी के लिए जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, लेकिन जुलाई 2017-जनवरी 2020 के बीच रिटर्न दाखिल नहीं किया है,उनसे कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह भी पढ़ें-मोदी सरकार का फैसला, लॉटरी पर 1 मार्च से लगेगा 28 प्रतिशत की दर से एक समान GST
ANI का ट्वीट-
निर्मला सीतारमण ने छोटी कंपनियों को भी राहत देते हुए कहा कि मई से जुलाई महीने के बीच जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय किसी तरह का लेट शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण के साथ इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में हर राज्य ने अपनी-अपनी बात वित्त मंत्री के सामने रखी जिसे उन्होंने सही से सुना भी.