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मोदी सरकार का फैसला, लॉटरी पर 1 मार्च से लगेगा 28 प्रतिशत की दर से एक समान GST

लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी. जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था. राजस्व विभाग ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया.

मोदी सरकार का फैसला, लॉटरी पर 1 मार्च से लगेगा 28 प्रतिशत की दर से एक समान GST
जीएसटी (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली. लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी. जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी (Goods and Services Tax ) लगाने का निर्णय लिया था. राजस्व विभाग ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया. इसके अनुसार, लॉटरी की आपूर्ति पर केंद्रीय कर की दर 14 प्रतिशत हो गयी है और राज्य सरकारें में भी समान दर से कर वसूलेंगी. अत: लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 प्रतिशत हो गया है.

राजस्व विभाग ने अधिसूचना में कहा, ‘‘यह अधिसूचना एक मार्च 2020 से अमल में आ जाएगी.’’अभी राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है. यह भी पढ़े-GST काउंसिल की बैठक: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 मार्च 2020 से लॉटरी पर पूरे देश में लगेगा 28 फीसदी जीएसटी

ऐसी मांगें उठ रही थीं कि लॉटरी पर एक समान दर से कर लगना चाहिये, जिसके बाद सुझाव देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था. इसके बाद जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाने के पक्ष में वोट दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 23, 2020 03:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).