सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले (Fodder Scam) से संबंधित तीन मामलों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi), जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई को लालू यादव की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. लालू यादव ने इन मामलों में उन्हें जमानत देने से इंकार करने के झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के फैसले को चुनौती दी है.
चारा घोटाला अविभाजित बिहार के पशुपालन विभाग में खजाने से 1990 के प्रारंभ में फर्जी तरीके से नौ सौ करोड़ रुपये की रकम निकालने से संबंधित है. लालू प्रसाद यादव उस दौर में बिहार के मुख्यमंत्री थे. आरजेडी सुप्रीमो इन तीन मामलों में दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल में बंद हैं. लालू यादव ने अपनी बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट से जमानत का अनुरोध किया था. यह भी पढ़ें- लालू प्रसाद ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा- उन्हें गिराने वाले बार-बार गिरे हैं
Supreme Court issues notice to CBI on bail plea filed by Rashtriya Janata Dal (RJD) chief Lalu Prasad Yadav seeking bail in 3 fodder scam cases.A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi sought response from CBI within two weeks. Yadav sought bail on medical grounds (file pic) pic.twitter.com/9ou2UuZXv5
— ANI (@ANI) March 15, 2019
आरजेडी सुप्रीमो मधुमेह, रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें इनमें से एक मामले में पहले जमानत मिल गई थी. लालू यादव देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकालने के जुर्म में दोषी ठहराये गए हैं. चाईबासा कोषागार से संबंधित दो में से एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी. इस समय उन पर दोरांदा कोषागार से संबंधित मामले में मुकदमा चल रहा है.
भाषा इनपुट