मुंबई. मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद जश्न की संभावनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस विभाग ने गुरूवार को अपने कर्मियों को सतर्क किया. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है.
बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा.
Bombay High Court has upheld the reservation but says "16% is not justifiable." https://t.co/tnIVEKhybD
— ANI (@ANI) June 27, 2019
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने हालांकि कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप आरक्षण का प्रतिशत 16 से घटाकर 12 से 13 प्रतिशत किया जाना चाहिए.