नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में बीते 3 सितंबर की रात गिरफ्तार किए गए कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार (Congress Leader DK ShivKumar) की ईडी (ED) हिरासत अवधि 17 सितंबर, मंगलवार को खत्म होने के साथ ही दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 1 अक्टूबर 2019 तक के लिए न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का आदेश दिया है. बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi's Rouse Avenue Court) ने मंगलवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 1 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिरासत में भेजने से उन्हें अस्पताल ले जाया जाए. अगर डॉक्टर कहते हैं कि डीके शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है तो उन्हें भर्ती किया जा सकता है. नहीं तो उन्हें छुट्टी दे दी जा सकती है और तिहाड़ जेल में ले जाया जा सकता है.
डीके शिवकुमार को 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत-
Congress leader DK Shivakumar has been sent to judicial custody till 1st October, by a Delhi Court. https://t.co/PMeg1j5q9O
— ANI (@ANI) September 17, 2019
दरअसल, मंगलवार को शिवकुमार को कोर्ट में पेश किया गया. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने शिवकुमार की न्यायिक हिरासत की अनुमति के लिए दो आवेदन किए थे. ईडी ने शिवकुमार से पूछताछ की अर्जी लगाते हुए कहा कि 14 दिन के समय में शिवकुमार की तबीयत खराब होने के चलते उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है, ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत दी जाए ताकि जेल में उनसे पूछताछ की जा सके. यह भी पढ़ें: मनी लॉन्ड्रिंगः कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से बड़ा झटका, ED की हिरासत में 17 सितंबर तक रहेंगे
गौरतलब है कि डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 3 सितंबर 2019 की रात गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने शिवकुमार, दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर महीने में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. अब उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी.