झारखंड: बीजेपी विधायक धुलो महतों को 18 महीने की हुई जेल, साल 2013 में पुलिस अभिरक्षा से आरोपी को कराया था फरार
यहां धनबाद की जिला अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक धुलो महतों को साल 2013 में दर्ज एक मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें 18 महीने जेल की सजा सुनाई है. बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक को एक व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा से भगाने के आरोप में दोषी पाया गया. यह मामला 12 मई, 2013 का है, जब कोर्ट के आदेश पर राजेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था.
यहां धनबाद की जिला अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक धुलो महतों को साल 2013 में दर्ज एक मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें 18 महीने जेल की सजा सुनाई है. बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक को एक व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा से भगाने के आरोप में दोषी पाया गया. यह मामला 12 मई, 2013 का है, जब कोर्ट के आदेश पर राजेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था.
महतो अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां पुलिसकर्मियों पर हमला करते हुए गुप्ता को जबरन छुड़ा ले गए. पुलिस ने महतो और पांच अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. न्यायाधीश शिखा अग्रवाल की सब डिवीजनल कोर्ट ने महतो और चार अन्य को दोषी करार दिया और एक व्यक्ति को बरी कर दिया.
यह भी पढ़ें :पंजाब: भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगातार देखे जा रहे पाकिस्तानी ड्रोन, ग्रामीणों ने मोबाइल से खिंची तस्वीर
महतो के खिलाफ धनबाद में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके खिलाफ रविवार को दुष्कर्म का प्रयास करने का भी एक मामला दर्ज किया गया. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, अगर कोई विधायक या सांसद किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे दो साल तक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाती है. हालांकि महतो को दो साल से कम की सजा सुनाई गई है.