बच्चों के साथ यौन अपराध पर मौत की सजा के प्रावधान वाला विधेयक राज्यसभा में पेश

बच्चों के साथ यौन अपराधों की बढ़ती घटना पर काबू के मकसद से सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें ऐसे अपराध में दोषी को मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है.

राज्यसभा (Photo credit: ANI/File)

नई दिल्ली: बच्चों के साथ यौन अपराधों (Sex Crime with Children) की बढ़ती घटना पर काबू के मकसद से सरकार (union Government) ने गुरुवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक विधेयक (Bill) पेश किया जिसमें ऐसे अपराध में दोषी को मौत की सजा Penalty of Death)  तक का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक में अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों के उपयोग (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) पर काबू के लिए भी प्रावधान किया गया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने राज्यसभा में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया. इस विधेयक में 2012 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. यह भी पढ़ें: नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को मिलेगी सजा-ए-मौत, POCSO Act में संशोधन को मिली हरी झंडी

इस विधेयक के कारण एवं उद्देश्यों में कहा गया है कि देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है, इसलिए विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि के लिए उपबंध करने की खातिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. इससे अपराधियों में भय पैदा होगा और बालकों की सुरक्षा तथा गौरवपूर्ण बचपन सुनिश्चित हो सकेगा.

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