अगस्तावेस्टलैंड मामला: कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को मिली जमानत
कारोबारी रतुल पुरी को यहां की एक स्थानीय अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी. विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने जमानत देते हुए पुरी को पांच लाख रुपये की एक जमानत और इतनी ही राशि के दो मुचलके पेश करने को कहा.
नई दिल्ली.कारोबारी रतुल पुरी को यहां की एक स्थानीय अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी. विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने जमानत देते हुए पुरी को पांच लाख रुपये की एक जमानत और इतनी ही राशि के दो मुचलके पेश करने को कहा.
अदालत ने पुरी को निर्देश दिया कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मामले के किसी भी गवाह से न तो संपर्क करेंगे और न उसे प्रभावित करेंगे. उन्हें यह निर्देश भी दिया गया कि उन्हें जब भी जांच अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, वह जांच के लिए उपस्थित होंगे. यह भी पढ़े-अगस्तावेस्टलैंड केस: शौचालय जाने का बहाना बना ED ऑफिस से निकले कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, दिल्ली कोर्ट ने गिरफ्तारी से दी राहत
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे पुरी अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित रूप से रिश्वत प्राप्त करने के लिए जांच के दायरे में हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में हाल ही में उनके खिलाफ एक अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी.