BREAKING: 6 महीने बाद आप नेता संजय सिंह जेल से आए बाहर, जमानत की 4 शर्तों का करना होगा पालन
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 महीने बाद आप नेता संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं. उनकी जमानत को लेकर ट्रायल कोर्ट ने 4 शर्तें तय की हैं.
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 महीने बाद आप नेता संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं. 3 अप्रैल की शाम को वह तिहाड़ जेल से बाहर आए, जहां आप के नेता और समर्थकों ने उनका स्वागत किया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी थी. आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह के जमानत का विरोध नहीं किया था. संजय सिंह की जमानत को लेकर ट्रायल कोर्ट ने 4 शर्तें तय की हैं. वहीं संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख का बॉन्ड भरा
कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखीं
1- जेल से बाहर आने के बाद आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे.
2- अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे.
3- दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे.
4- अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे.
#WATCH | Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) MP Sanjay Singh released on bail from Tihar Jail. pic.twitter.com/cgCuEAw6dv— ANI (@ANI) April 3, 2024
संजय सिंह की रिहाई में देरी का क्या है कारण
संजय सिंह की रिहाई का जब आदेश जारी हुआ, उस वक्त आप नेता अस्पताल में एडमिट थे. संजय को मंगलवार को लिवर से जुड़ी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार को दोपहर 12 बजे के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. अस्पताल से संजय सिंह को तिहाड़ जेल ले जाया गया. जेल प्रशासन कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद संजय को रिहा कर दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 03, 2024 08:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

