पीएनबी घोटाला: भगौड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की अदालत ने की खारिज

बता दें कि भारत सरकार की तरफ़ से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि अगर नीरव मोदी को जमानत मिलती है तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

नीरव मोदी (Photo Credits: Twitter)

लंदन. ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 28 दिनों के बाद होगी. बताना चाहते है कि नीरव मोदी (Nirav Modi) को स्कॉटलैंड यार्ड ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था. नीरव मोदी (Nirav Modi) पर पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के साथ करीब 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है. साथ ही नीरव मोदी (Nirav Modi) अब 30 मई को कोर्ट में पेश होगा.

बता दें कि भारत सरकार (Indian Govt) की तरफ़ से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि अगर नीरव मोदी को जमानत मिलती है तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. नीरव मोदी (Nirav Modi) के वकील क्लेयर मोंटोगोमरी ने अदालत में बेल सिक्यॉरिटी के तौर पर 20 लाख पाउंड देने का प्रस्ताव रखा था. यह भी पढ़े-पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन कोर्ट में खारिज, 24 मई तक सुनवाई टली

गौरतलब है कि मोदी (Nirav Modi) पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से क़रीब 13 हज़ार करोड़ रुपए का उधार लेकर न चुकाने के आरोप हैं. भारत ने अगस्त में ब्रिटेन से नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने की मांग की थी. इसे भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला भी माना जाता है. नीरव मोदी (Nirav Modi) जनवरी 2018 से ब्रिटेन में रह रहे हैं.

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