पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन कोर्ट में खारिज, 24 मई तक सुनवाई टली
नीरव मोदी (Photo Credits: Twitter)

लंदन: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से एक अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में भगोडे़ हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को लंदन कोर्ट से झटका लगा है. वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 मई के लिए टाल दी है.

जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी को आज लंदन की अदालत में रिमांड पर सुनवाई के लिए जेल से वीडियोकॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने नीरव मोदी को जमानत देने से साफ मना कर दिया और पुलिस हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया.

भारत के अनुरोध पर नीरव मोदी को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. नीरव मोदी दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है. इससे पहले 48 वर्षीय नीरव मोदी की जमानत की अर्जी मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनॉट ने 29 मार्च को इस आधार पर खारिज कर दी थी कि इस बात का काफी जोखिम हैं कि वह सरेंडर नहीं करेगा.

इस तरह के मामले में न्यायिक रिमांड के लिए समयसीमा 28 दिन की होती है. इसी वजह से उसके रिमांड को लेकर आज सुनवाई हुई.

नीरव मोदी 2018 में घोटाले के सामने आने से कुछ महीने पहले ही भारत से फरार हो गया था. इंटरपोल ने भारतीय जांच एजेंसियों के आग्रह पर जुलाई 2018 में नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. उधर भगोड़े कारोबारी के ठिकानों के बारे में एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क, हांगकांग और अन्य शहरों में देखा गया था. ईडी ने पिछले वर्ष 24 और 25 मई को दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था.