PMC बैंक घोटाला: कोर्ट ने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस और एस सुरजीत को हिरासत में भेजा- HDIL ने रिजर्व बैंक से लगाई ये गुहार

पीएमसी बैंक (PMC Bank) धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक अदालत ने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस और पूर्व डायरेक्टर एस सुरजीत को हिरासत में भेज दिया है. गुरुवार को घोटाले के दोनों आरोपियों को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने जॉय थॉमस को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा और एस सुरजीत को 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

पीएमसी बैंक (Photo Credits: PTI)

मुंबई: पीएमसी बैंक (PMC Bank) धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक अदालत ने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस (Joy Thomas) और पूर्व डायरेक्टर एस सुरजीत सिंह अरोड़ा (S Surjit Singh Arora) को हिरासत में भेज दिया है. गुरुवार को घोटाले के दोनों आरोपियों को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने जॉय थॉमस को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा और एस सुरजीत को 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. वहीं इस मामलें में हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के प्रमोटर्स ने रिजर्व बैंक से अपील कर कहा है कि उनकी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाया जाए.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक एचडीआईएल (HDIL) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राकेश वाधवन और उनके बेटे सारंग और प्नेरमोटर्स ने वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय और रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर उनकी संपत्ति बेचकर पैसे चुकाने की गुजारिश की है. एचडीआईएल पर पीएमसी बैंक को 4,355.43 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

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शुरू अति जांच में पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल समूह के 44 ऋण खातों को 21,000 से अधिक फर्जी ऋण खातों में बदल दिया और इस प्रकार समूह द्वारा की गई चूक बैंक की बदहाली का कारण बना. जिस वजह से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग को हिरासत में लिया.

आरोप है कि 31 मार्च, 2018 को खत्म हुए वित्त वर्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को सौंपे गए लोन खातों के विवरण में गड़बड़ी की. इस वजह से लोन का ब्यौरा कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया. इसमें कहा गया है कि बैंक के निदेशक मंडल (Board of Directors) और अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी थी.

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