पंचकूला: चचेरी बहन का बलात्कार करने वाले दो भाईयों को 20 साल की जेल, 50 हजार रुपए का जुर्माना

पंचकूला में दो भाईयों को कोर्ट ने अपनी चचेरी बहन के साथ रेप करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

(Photo Credits: PTI)

पंचकूला: पंचकूला (PanchKula) में दो भाईयों को कोर्ट ने अपनी चचेरी बहन (Cousin Sister) के साथ रेप करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. पंचकूला अतिरिक्त जिला और सेशन जज नरेंद्र सूरा ने दोनों को बलात्कार (Rape) के मामले में दोषी पाया है और उन्हें 20 साल जेल (20 Years Jail Imprisonment) की सजा सुनाई है. इन दोनों आरोपियों (Accused) पर 19 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की छोटी बहन के साथ भी रेप करने का आरोप है. साल 2017 में जब पीड़िता की छोटी बहन के साथ यह घटना हुई थी, तब उसकी उम्र महज 14 साल थी. इस मामले में सोमवार को फैसला आने की उम्मीद है.

अदालत ने 1 अप्रैल को दोनों आरोपी भाइयों जिनकी उम्र 21 और 23 वर्ष बताई जा रही है, उन्हें दोषी करार दिया था. शनिवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की सजा का ऐलान किया. इन दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 डी (गैंगरेप) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहद दोषी ठहराया गया है. इसके साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

साल 2017 का है यह मामला

बलात्कार का यह मामला साल 2017 का है. बताया जाता है कि पीड़िता और उसके मामा के दोनों आरोपी बेटे पंचकूला के सेक्टर 21 में रहते हैं. 19 वर्षीय पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि दोनों ने उसे और उसकी नाबालिग बहन को अपने झांसे में लेकर बारी-बारी से उनके साथ बलात्कार किया और किसी से शिकायत किए जाने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी.  यह भी पढ़ें: हरियाणा: रेप कर बनाया MMS, फिर की शादी और दहेज में मांगे 10 लाख

बता दें कि 18 जुलाई 2017 को महिला पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज किया गया. 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के लिए बच्चों के यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (Children from Sexual Offences) (POCSO) के तहत अलग से एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

Share Now

\