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UP: 14 साल की सजा काट चुका शख्स उसी अपराध के लिए फिर से हुआ गिरफ्तार, HC ने तत्काल रिहा करने का दिया आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे पिछले साल दिसंबर में उसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था,

UP: 14 साल की सजा काट चुका शख्स उसी अपराध के लिए फिर से हुआ गिरफ्तार, HC ने तत्काल रिहा करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo: Wikimedia commons)

प्रयागराज, 25 जून: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे पिछले साल दिसंबर में उसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसके लिए वह पहले ही सात साल और 14 साल की सजा पहले काट चुका था न्यायमूर्ति राजन रॉय ने उच्च न्यायालय के 15 नवंबर, 2022 के आदेश का भी उल्लेख किया, इसमें एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उसके अनुसरण में, अपीलकर्ता राज नारायण, जो पहले ही सजा काट चुके थे, को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. यह भी पढ़े:  कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, बालिग लड़कियों के इनरवियर जबरदस्ती उतारना रेप के बराबर

अदालत ने कहा, "ऐसा अपीलकर्ता द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी सजा के बारे में अपेक्षित जानकारी के अभाव के कारण हुआ अपीलकर्ता राज नारायण को 2003 में बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई थी उसी साल उनके वकील ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी इस बीच, उन्होंने 2009 में अपनी सजा पूरी कर ली उन्होंने सजा काटने के बाद अपनी रिहाई के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित नहीं कियाबाद में उनकी अपील में अपीलकर्ता की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किए गए.

इसके परिणामस्वरूप, इस तथ्य से अनजान कि अपीलकर्ता पहले ही मामले में दी गई सजा काट चुका है, उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर, 2022 को उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया पुलिस ने दिसंबर 2022 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तब से वह जेल में ही है मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए, अदालत ने 15 नवंबर, 2022 के आदेश को वापस लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उसके अनुसरण में की गई सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता की तत्काल रिहाई का आदेश दिया और अपील को अगस्त  में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 25, 2023 04:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).