One Nation, One Time: केंद्र सरकार ने नोटिफाई किए नए नियम; अब पूरे देश में अनिवार्य होगा 'भारतीय मानक समय'

डिजिटल अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने 'लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026' को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है. नए नियमों के तहत अब सभी कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और तकनीकी कार्यों के लिए 'भारतीय मानक समय' (IST) को अनिवार्य और एकल संदर्भ समय माना जाएगा.

One Nation, One Time (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और डिजिटल नेटवर्क को सुरक्षित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'वन नेशन, वन टाइम' (One Nation, One Time) नीति को कानूनी अमलीजामा पहना दिया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. 

इन नए नियमों के लागू होने के साथ ही देश भर में सभी प्रशासनिक, विधिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य आधिकारिक संदर्भ बना दिया गया है. इसका सीधा उद्देश्य डिजिटल लेन-देन, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली ग्रिड और रक्षा प्रणालियों में समय की विसंगतियों (Time Discrepancies) को समाप्त करना है. 

क्या है 'वन नेशन, वन टाइम' और नया नियम?

भारत लंबे समय से IST का पालन करता रहा है, लेकिन अब तक इसके उपयोग को अनिवार्य बनाने और सिस्टम्स के सटीक सिंक्रोनाइज़ेशन को लेकर कोई बाध्यकारी कानूनी ढांचा मौजूद नहीं था:

सिस्टम अपग्रेड के लिए 180 दिनों की समयसीमा

सरकार ने सभी संबंधित संस्थानों को नई प्रणाली में शिफ्ट होने के लिए पर्याप्त समय दिया है:

तकनीकी संप्रभुता और NavIC पर बढ़ेगा जोर

इस नीति का मुख्य रणनीतिक लक्ष्य विदेशी उपग्रह नेटवर्कों (जैसे अमेरिकी GPS) पर भारत की निर्भरता को खत्म करना है:

किन प्रमुख क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ?

आधुनिक ऑटोमेटेड सिस्टम्स में एक मिलीसेकंड का भी अंतर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है:

आम नागरिकों के लिए इस बदलाव से उनके दैनिक जीवन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके स्मार्टफोन और कंप्यूटर सेवा प्रदाताओं (Service Providers) के स्तर पर यह तकनीकी बदलाव पूरा होते ही स्वतः ही प्रमाणित IST से सटीक समय प्राप्त करने लगेंगे. 

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