Ola Services Suspended in Chandigarh: चंडीगढ़ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) ने नियमों के उल्लंघन और बार-बार दी गई चेतावनियों की अनदेखी करने के कारण प्रसिद्ध कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला (ANI Technologies) की सेवाओं को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है. स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सचिव नीतीश सिंगला द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि कंपनी अनिवार्य विनियामक प्रावधानों का पालन करने में पूरी तरह विफल रही है. इस कार्रवाई के बाद अब ओला आगामी छह महीनों तक चंडीगढ़ शहर में किसी भी तरह की राइड बुकिंग स्वीकार नहीं कर पाएगी.
निलंबन के मुख्य कारण और विनियामक उल्लंघन
स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ड्राइवरों और विभिन्न हितधारकों से ओला के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें मिली थीं. एक विशेष जांच समिति के गठन के बाद कंपनी के कामकाज में निम्नलिखित बड़ी कमियां पाई गईं: यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में Ola, Uber और रॅपिडो की बाइक टैक्सी सेवा पर रोक, सरकार ने रद्द किए लाइसेंस, अब होगी सख्त कानूनी कार्रवाई; जानें क्यों
- ड्राइवर कल्याण की अनदेखी: कंपनी ड्राइवरों को अनिवार्य स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने में विफल रही.
- परिचालन संबंधी अनियमितताएं: ओला द्वारा किराया संरचना के नियमों का उल्लंघन किया गया. साथ ही एक ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल लागू किया गया जिसके तहत ड्राइवरों को प्रीपेड बैलेंस रिचार्ज करना पड़ता था, जो चंडीगढ़ एग्रीगेटर रूल्स 2025 के खिलाफ है.
- प्रशासनिक चूक: जांच में सामने आया कि कंपनी ने लगभग एक साल पहले प्रशासन को सूचित किए बिना चंडीगढ़ स्थित अपने स्थानीय कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था. मई 2026 में किए गए निरीक्षण के दौरान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बंद पाया गया.
प्रशासन की बार-बार दी गई चेतावनियों की अनदेखी
यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है, बल्कि यह प्रशासन और कंपनी के बीच लंबे समय से चल रहे पत्राचार का नतीजा है. जुलाई 2025 से ही एसटीए (STA) ने कंपनी को अपनी परिचालन प्रथाओं को सुधारने के लिए कई नोटिस जारी किए थे और समीक्षा बैठकें बुलाई थीं.
अधिकारियों के अनुसार, एएनआई टेक्नोलॉजीज (Ola) लगातार अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही. यही नहीं, कंपनी के प्रतिनिधि 7 मई 2026 को आयोजित एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सहित कई अनिवार्य सत्रों में शामिल नहीं हुए.
सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
कंपनी को दिए गए सभी अवसरों की अवधि समाप्त होने के बाद, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 'चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स रूल्स, 2025' के नियम 17 का उपयोग करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया है.
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निलंबन अवधि के दौरान ओला द्वारा किसी भी तरह का परिचालन किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही, प्रशासन ने आम जनता को भी असुविधा से बचने के लिए इस अवधि के दौरान ओला प्लेटफॉर्म का उपयोग न करने की सलाह दी है.













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