Digital Gold: सेबी की चेतावनी के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सदस्यों को डिजिटल सोना बेचने से रोका
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा चिंता जताने के बाद एनएसई ने यह निर्देश दिया है।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा चिंता जताने के बाद एनएसई ने यह निर्देश दिया है.सेबी ने कहा था कि कुछ सदस्य अपने ग्राहकों को डिजिटल सोना खरीदने और बेचने के लिए मंच प्रदान कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है.सेबी ने तीन अगस्त को जारी एक पत्र में एनएसई को बताया था कि इस तरह की गतिविधियां प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम (एससीआरआर),1957 के खिलाफ है। सदस्यों को ऐसी कोई भी गतिविधि करने से बचना चाहिए. यह भी पढे: RBI ने कार्ड लेन-देन सुरक्षित करने के लिए टोकन व्यवस्था दायरे में लैपटॉप, डेस्कटॉप को शामिल किया
एससीआरआर नियम इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है। एनएसई के किसी कर्मचारी के लिए भी इन तरह की गतिविधियों की मनाही है.सेबी द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद एनएसई ने सदस्यों को इस तरह की गतिविधि नहीं करने और हर समय नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया है.एनएसई ने दस अगस्त को जारी परिपत्र में कहा, ‘‘वर्तमान में इन गतिविधि में शामिल सदस्य, इस परिपत्र की तारीख से एक महीने के भीतर इस संबंध में सभी गतिविधियों को करना बंद कर दें.
इन गतिविधियों को बंद करने के संबंध में आवश्यक सूचनाएं संबंधित ग्राहकों को दे दी जाये. ’’ट्रेडस्मार्ट के चेयरमैन विजय सिंघानिया (Chairman Vijay Singhania) ने कहा कि डिजिटल गोल्ड यूनिट किसी भी विनियमित संस्था द्वारा जारी नहीं की जाती हैं. यह जांचने का कोई तरीका नहीं है कि डिजिटल गोल्ड सर्टिफिकेट के अनुरूप भौतिक रूप में सोना है या नहीं.प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 के अनुसार डिजिटल सोना प्रतिभूतियों की परि के अंतर्गत नहीं आता है.
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