Nocturnal Curfew: दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू से शादियों पर छाए संकट के बादल
दिल्ली में सोमवार तक जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े विवाह की तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में लगे रात्रिकालीन कर्फ्यू ने उन्हें पेरशानी में डाल दिया है और अब वे एक बार फिर शादी की तारीख, समारोह स्थल और उसके ‘‘समय’’ पर विचार करने लगे हैं.
नयी दिल्ली, 7 अप्रैल : दिल्ली में सोमवार तक जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े विवाह की तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में लगे रात्रिकालीन कर्फ्यू (Nocturnal Curfew) ने उन्हें पेरशानी में डाल दिया है और अब वे एक बार फिर शादी की तारीख, समारोह स्थल और उसके ‘‘समय’’ पर विचार करने लगे हैं. दिल्ली सरकार ने शहर में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे पहले से ही कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण प्रभावित विवाह संबंधी उद्योग के और प्रभावित होने की आशंका है. आलम यह है कि लोगों ने दिल्ली से लगे नोएडा और गुड़गांव में समारोह स्थल ढूंढने शुरू कर दिए हैं. पारस चुग और अभिषेक की शादी 28 अप्रैल की है और अब वह रात की जगह दिन में शादी करने पर विचार कर रहे हैं.
चुग नए प्रतिबंधों से बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उससे उनकी शादी के कई समारोह प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ काफी परेशानी खड़ी हो गई है. हर सप्ताह नए प्रतिबंध लागू किए जाते हैं. हम अपने ‘वेडिंग प्लैनर’ से बात कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए. हम दिन में शादी करने पर विचार कर रहे हैं.’’ राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के मद्देनजर ये नए प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 5,100 नए मामले सामने आए थे. इससे पहले पिछले साल 27 नवम्बर को सर्वाधिक 5482 नए मामले सामने आए थे.
विभाग के अनुसार, वायरस से 17 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 11,113 हो गई. रात्रिकालीन कर्फ्यू के फैसले का शहर में हो रही शादियों पर काफी असर पड़ा है, जिनमें शिरकत करने वाले लोगों की संख्या सरकार ने मार्च अंत में पहले ही 200 से घटाकर 100 कर दी थी. दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘ दूल्हा, दुल्हन और उनके करीबी रिश्तेदारों को जिला मजिस्ट्रेट से ‘ई-पास’ लेना होगा, लेकिन किसी अन्य मेहमान को रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू के दौरान छूट नहीं दी जाएगी.’’