चेन्नई महिला न्यायालय ने आज, 2 जून को अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में आरोपी ए. ज्ञानसेकरन को कम से कम 30 साल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने ज्ञानसेकरन पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पिछले सप्ताह, चेन्नई महिला न्यायालय ने अन्ना विश्वविद्यालय यौन शोषण मामले में गणनेशेखरन को दोषी पाया था. बता दें कि आरोपी को सभी ग्यारह आरोपों में दोषी पाया गया था. पिछले साल दिसंबर में अन्ना विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष की छात्रा का अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में यौन उत्पीड़न किया गया था. जांच के बाद, चेन्नई पुलिस ने मामले के सिलसिले में गणनेशेखरन को गिरफ्तार किया था. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार

चेन्नई महिला अदालत ने रेप आरोपी ए ज्ञानसेकरन को दोषी पाते हुए 30 साल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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