Mumbai: सेक्स वर्कर के थे किसी और शख्स के साथ संबंध, बैंक कर्मचारी ने सरे आम उतारा मौत के घाट

मुंबई की सत्र अदालत (Sessions Court) ने गुरुवार को एक 31 वर्षीय बैंक कर्मचारी को एक सेक्स वर्कर (Sex Worker) की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कन्याकुमारी (Kanyakumari) निवासी कुमारन कोनार (Kumaran Konar) नियमित रूप से पीड़िता से मिलने आता-जाता रहता था. दोषी ने दावा किया कि मृत महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध था, जो कुमारन को पसंद नहीं था....

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई की सत्र अदालत (Sessions Court) ने गुरुवार को एक 31 वर्षीय बैंक कर्मचारी को एक सेक्स वर्कर (Sex Worker) की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कन्याकुमारी (Kanyakumari) निवासी कुमारन कोनार (Kumaran Konar) नियमित रूप से पीड़िता से मिलने आता-जाता रहता था. दोषी ने दावा किया कि मृत महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध था, जो कुमारन को पसंद नहीं था. इन कारणों से कुमारन का महिला से अक्सर झगड़ा होता रहता था. 31 मार्च 2015 की रात करीब 9.15 बजे दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन स्थित एलेक्जेंड्रा थिएटर के पास महिला खड़ी थी, तभी पीछे से कुमारन उसके पास पहुंचा. उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका गला काट दिया और मौके से फरार हो गया. यह भी पढ़ें: गोरखपुर के कोर्ट परिसर में रेप के आरोपी की हत्या, नाबालिग पीड़िता के पिता ने सिर में मारी गोली, गिरफ्तार

महिला को पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया गया. नागपाड़ा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया और कुमारन को अगले दिन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. अभियोजक रत्नावली पाटिल ने दो प्रत्यक्षदर्शियों सहित सभी 12 गवाहों से पूछताछ की, जो घटना के समय मृतक महिला के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे. 15 और 8 साल की उम्र के दो बच्चों के पिता ने विवाहित व्यक्ति ने दवा किया है कि कुमारन कोनार पर झूठा आरोप लगाया गया है.

हालांकि, अदालत ने देखा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने सभी मुद्दों की जांच की थी. जब प्रत्यक्षदर्शी स्पष्ट रूप से अभियुक्त के बारे में बयान दिया है तो किसी अन्य सबूत की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने 31 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि, मृतक महिला कि किसी से भी दुश्मनी नहीं थी.

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