मुंबई और नवी मुंबई में खाद्य सुरक्षा को लेकर FDA की बड़ी कार्रवाई, पंजाब ग्रिल और साउथ इंडिया डोसा कॉर्नर समेत कई रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर और अमरावती के प्रमुख रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. एफडीए की इस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट.
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई, नवी मुंबई, अमरावती और नागपुर में खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के गंभीर उल्लंघनों के बाद पांच प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. इन प्रतिष्ठानों में नवी मुंबई स्थित 'पंजाब ग्रिल' और मुंबई के कुर्ला स्थित 'साउथ इंडिया डोसा कॉर्नर' जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
एफडीए अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के दौरान रसोई में कॉकरोच और मक्खियों का जमावड़ा, गंदा पानी, असुरक्षित खाद्य भंडारण और अनिवार्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड गायब पाए गए. राज्य भर में खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है. यह भी पढ़े: http://Maharashtra FDA: महाराष्ट्र एफडीए का बड़ा एक्शन, मुंबई के इन 5 बड़े क्लबों के फूड लाइसेंस सस्पेंड; जानें नाम और वजह
मुंबई और नवी मुंबई के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
नवी मुंबई स्थित 'पंजाब ग्रिल' के निरीक्षण के दौरान कॉकरोच का प्रकोप, अस्वच्छ स्थितियां, जमा हुआ पानी और अनिवार्य कागजातों की कमी पाई गई, जिसके बाद इसका FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया गया.
वहीं मुंबई के कुर्ला स्थित 'साउथ इंडिया डोसा कॉर्नर' में कचरे का अनुचित निस्तारण, सफाई की कमी और कर्मचारियों के टीकाकरण व मेडिकल रिकॉर्ड न होने पर कार्रवाई की गई. पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद कमियों को दूर न करने पर एफडीए ने यह कदम उठाया.
मुंबई क्षेत्र में तीन दिवसीय प्रवर्तन अभियान के तहत 10 होटलों, रेस्टोरेंट्स और कैंटीनों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान चार FSSAI लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि पांच प्रतिष्ठानों को काम रोकने के नोटिस और एक को सुधार नोटिस जारी किया गया.
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ईट नीनो प्राइवेट लिमिटेड (दादर): मक्खियां, कर्मचारियों की व्यक्तिगत अस्वच्छता और पानी की जांच व FOSTAC प्रशिक्षण रिकॉर्ड गायब मिले.
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जय मां काली ढाबा (अंधेरी): जंग लगे स्टोरेज रैक, शौचालय के पास रखा भोजन, खुले आटे पर मक्खियां और रेफ्रिजरेटर में तापमान डिस्प्ले का न होना पाया गया.
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ए जे हॉस्पिटैलिटी, हाउस ऑफ महाराष्ट्र (सांताक्रुज): कॉकरोच का प्रकोप, खाना पैक करने के लिए समाचार पत्रों का इस्तेमाल और पेंट उखड़ी दीवारें मिलीं.
आईआईटी बॉम्बे की कैंटीन और अन्य शहरों में कार्रवाई
एफडीए ने शिकायत मिलने के बाद आईआईटी बॉम्बे की तीन हॉस्टल मैसों की भी जांच की. हॉस्टल नंबर 1 और हॉस्टल नंबर 3 की मैस बिना अनिवार्य FSSAI लाइसेंस के संचालित पाई गईं, जिन्हें तत्काल काम रोकने का आदेश दिया गया. इसके अलावा हॉस्टल 12, 13 और 14 में संचालित अन्नपूर्णा कैटरिंग सर्विसेज को सुधार नोटिस थमाया गया.
राज्य के अन्य हिस्सों में अमरावती के 'होटल रोशनी' और 'रोशनी स्वीट मार्ट' के लाइसेंस स्वच्छता उल्लंघनों के कारण निलंबित किए गए. नागपुर में 'हंगरी पांडा किचन' का लाइसेंस भी स्वच्छता और भोजन रखरखाव संबंधी खामियों के कारण रद्द किया गया.
राज्यभर में 31 छापे और भारी मात्रा में जब्ती
4 से 6 अगस्त के बीच एफडीए ने पूरे महाराष्ट्र में 31 छापे मारे और 63 होटलों व रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किया. इस अभियान के दौरान कुल 38 सुधार नोटिस जारी किए गए और सात खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित किए गए.
विभाग ने 19 प्राथमिकी (FIR) दर्ज कीं, 22 लोगों को गिरफ्तार किया और 20.29 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला जब्त किया. इसके अलावा लगभग 3.99 लाख किलोग्राम वजनी अन्य खाद्य उत्पाद, जिनकी कीमत 2.63 करोड़ रुपये है, जब्त किए गए.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया है कि असुरक्षित भोजन के प्रति प्रशासन 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रहा है और प्रतिबंधित या असुरक्षित खाद्य उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 08, 2026 02:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

