Monsoon Session of Parliament: ये हैं 11 अध्यादेश, जिन्हें बिल के रूप में मानसून सत्र में लाएगी मोदी सरकार

संसद के 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में मोदी सरकार 11 अध्यादेशों को बिल के रूप में लेकर आएगी. ऐसे में सरकार की निगाह में यह सत्र काफी अहम हो गया है. कोरोना के खतरे को देखते हुए खास सावधानियों के साथ लोकसभा और राज्य सभा का संचालन होगा.

संसद (Photo Credits: PIB)

नई दिल्ली: संसद (Parliament) के 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र (Monsoon Session) में मोदी सरकार 11 अध्यादेशों को बिल के रूप में लेकर आएगी. ऐसे में सरकार की निगाह में यह सत्र काफी अहम हो गया है. कोरोना के खतरे को देखते हुए खास सावधानियों के साथ लोकसभा और राज्य सभा का संचालन होगा. संसद के दोनों सदनों में सत्र के संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा. सांसदों के लिए कोविड 19 के चेकअप की भी व्यवस्था होगी.

बीजेपी के राज्य सभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव के मुताबिक संसद की कार्यवाही ढंग से चले और देश में अच्छे विधायी कानूनों का निर्माण हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. संसद में नई व्यवस्थाओं को भी पूरी संसदीय प्रक्रिया के साथ किया जा रहा है. सरकार के लिहाज से ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस सत्र में ग्यारह ऐसे अध्यादेश आएंगे, जिनपर कानूनी रूप से चर्चा होगी. इनमें कुछ अध्यादेश ऐसे हैं जो कोविड की परिस्थिति के कारण सरकार की ओर से लाए गए.

ये 11 बिल लाएगी सरकार-

1- टैक्सेसन एंड अदर लॉज आर्डिनेंस, 2020

2- बैकिंग रेगुलेशन( अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2020

3- सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट आर्डिनेंस, 2020

4- सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट आर्डिनेंस 2020

5- एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंड आर्डिनेंस

6- फारमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स आर्डिनेंस, 2020

7- फारमर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड फार्म सर्विसेज

8- इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल आर्डिनेंस, 2020

9- होमियोपैथी सेंट्रल काउंसिल आर्डिनेंस, 2020

10- एपिडमिक डिजीज अमेंडमेंट आर्डिनेंस, 2020

11- इंसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आर्डिनेंस, 2020

उल्लेखनीय है कि बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने संसद डायरी में कहा, "जो ग्यारह अध्यादेश बिल के रूप में आएंगे, उनको तीन भागों में समझा जा सकता है. आर्थिक क्षेत्र से जुड़े कानून, कृषि क्षेत्र से जुड़े कानून और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कानून."

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