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Modi Surname Case: जल्द संसद में दिखेंगे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2024 के चुनाव का रास्ता भी हुआ साफ

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ कर दिया है.

Modi Surname Case: जल्द संसद में दिखेंगे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2024 के चुनाव का रास्ता भी हुआ साफ
Rahul Gandhi | Photo: PTI

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के लिए संसद के दरवाजे कानूनन खुल गए हैं. राहुल गांधी को संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद दिल्ली में अपना आवास भी खाली करना पड़ा था. अब संसद सदस्यता बहाल होने पर राहुल गांधी को दिल्ली में फिर से सरकारी आवास भी मिलेगा. Modi Surname Case: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मोदी सरनेम केस में सजा पर लगी रोक.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहुल को सजा और दोषी करार दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई होती तो वे 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते.

राहुल गांधी को SC की सलाह

जस्टिस बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.” शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 04, 2023 03:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).