Modi Surname Case: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मोदी सरनेम केस में सजा पर लगी रोक
राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली: राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. उच्चतम अदालत ने एक अंतरिम आदेश में 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं. इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ. आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम INDIA हैं- पीएम के बयान पर बोले राहुल गांधी.
'मोदी' सरनेम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है. राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की तो वहीं उनके खिलाफ महेश जेठमलानी ने मुद्दा रखा.
राहुल गांधी की सजा पर SC ने लगाई रोक
Supreme Court while granting relief to Congress leader Rahul Gandhi says ramifications of the trial court’s order are wide. Not only was Gandhi’s right to continue in public life affected but also that of the electorate who elected him, says Supreme Court. https://t.co/qH7eNX930W
— ANI (@ANI) August 4, 2023
बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था. इसके साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद राहुल ने गुजरात HC में याचिका लगाकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. निचली अदालत ने राहुल को जमानत तो दे दी थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी सजा
गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, नियम नहीं. जनप्रतिनिधियों को साफ छवि का होना चाहिए. हाई कोर्ट ने कहा था, 'राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. वीर सावरकर के पोते ने भी उनके खिलाफ मामला दायर किया है. राहुल गांधी अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा.'
क्या है पूरा मामला?
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ''नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?'' राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.
सेशन कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी .इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 04, 2023 02:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

