विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा- NRC की फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने रविवार को कहा कि जिन लोगों का नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा. उनके अधिकारों को नहीं छीना जाएगा, जब तक कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्प खत्म नहीं हो जाते. उन्होंने कहा कि असम सरकार ने एनआरसी लिस्ट में छूट गए किसी भी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता देने का आश्वासन दिया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार (MEA Raveesh Kumar) ने रविवार को कहा कि जिन लोगों का नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट (Final NRC List) में नहीं हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा. उनके अधिकारों (Rights) को नहीं छीना जाएगा, जब तक कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्प खत्म नहीं हो जाते. उन्होंने कहा कि असम सरकार (Government of Assam) ने एनआरसी लिस्ट में छूट गए किसी भी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता (Legal Assistance) देने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि फाइनल एनआरसी को लेकर विदेशी मीडिया में कुछ बातें कही जा रही हैं, जो गलत हैं.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत ने साल 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे कि असम के नागरिकों की देखभाल कर सकें. यह भी पढ़ें- संयुक्त राष्ट्र ने भारत से किया अनुरोध, एनआरसी जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विहीन न हो.
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गौरतलब है कि असम में बहुप्रतीक्षित एनआरसी की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई. एनआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था. इनमें से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है.