Maharashtra Taxi Rules: महाराष्ट्र में कैब और ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य; नियम उल्लंघन पर 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है लाइसेंस
महाराष्ट्र सरकार ने 'महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026' के तहत ऐप आधारित कैब (ओला, उबर), टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है. 15 अगस्त की समय सीमा के बाद नियम का पालन न करने पर ड्राइवरों का लाइसेंस तीन महीने तक निलंबित किया जा सकता है.
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में अब ऐप आधारित कैब (Ola, Uber, Rapido), काली-पीली टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वाले चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने 'महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989' ('Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989') में संशोधन करते हुए इस नियम को औपचारिक रूप से लागू करने की घोषणा की है.
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, 15 अगस्त 2026 की समय सीमा समाप्त होने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा सत्यापन अभियान (Verification Drives) चलाया जाएगा. जो ड्राइवर या परमिट धारक मराठी में संवाद करने में असमर्थ पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: Maharashtra New Transport Rules: महाराष्ट्र में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए नया नियम, मराठी न जानने पर 3 महीने तक सस्पेंड हो सकता है लाइसेंस
नए नियमों में क्या प्रावधान हैं?
महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 के नियम 4(4), नियम 22, नियम 78 और नियम 85 के तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं:
- व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक: व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस (Authorisation) और परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदक को मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है.
- ऐप-आधारित कैब भी दायरे में: यह नियम केवल पारंपरिक ऑटो और टैक्सी चालकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों (ओला, उबर आदि) पर भी समान रूप से लागू होगा.
- व्यावहारिक बातचीत की परख: लाइसेंसिंग अधिकारी यह तय करेंगे कि ड्राइवर का भाषा ज्ञान यात्रियों से गंतव्य, किराए और सुरक्षा संबंधी बातचीत करने के लिए पर्याप्त है या नहीं.
नियम उल्लंघन पर निलंबन और परमिट रद्द करने की चेतावनी
यदि कोई ड्राइवर या परमिट धारक निर्धारित मराठी भाषा मानक को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ नियम 22(3A) के तहत कार्रवाई की जाएगी:
- लाइसेंस निलंबन: पहली बार या शुरुआती उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस अथवा बैज को 3 महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है.
- परमिट रद्द होना: बार-बार नियमों का उल्लंघन करने या सुधार न करने पर संबंधित परमिट, लाइसेंस या बैज को स्थायी रूप से रद्द (Revoke) भी किया जा सकता है.
1 लाख से अधिक चालकों ने लिया प्रशिक्षण
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया कि ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए पर्याप्त 105 दिनों का समय दिया गया था.
सरकार द्वारा चलाए गए 3 महीने के कार्यात्मक मराठी प्रशिक्षण कार्यक्रम (Functional Marathi Training Programme) में 1.10 लाख से अधिक गैर-मराठी चालकों ने भाग लिया और प्रशिक्षण पूरा किया। इस प्रशिक्षण में मराठी साहित्य संघ और कोंकण मराठी साहित्य परिषद जैसी साहित्यिक संस्थाओं ने भी सहयोग दिया. 17 अगस्त को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रशिक्षण पूरा करने वाले चालकों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 13, 2026 04:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

