मुंबई, 15 फरवरी : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को यहां फैसला सुनाया कि 'असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी' उपमुख्यमंत्री अजित पवार की है. जुलाई, 2023 में एनसीपी विभाजन के बाद दो प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर विधायकों की अयोग्यता पर अपने आदेश में अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से जुड़े शिवसेना अयोग्यता मामले का उल्लेख किया.
अध्यक्ष ने कहा कि एनसीपी के दो गुट 30 जून 2023 को उभरे और किसी ने कोई गुट नहीं छोड़ा, इसलिए किसी भी गुट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. नार्वेकर ने कहा, "(महाराष्ट्र) सरकार में शामिल होने से पहले, अजित पवार गुट ने विधायकों और एमएलसी की संख्या के मामले में शरद पवार गुट को पछाड़ दिया था. 2 जुलाई, 2023 से पहले दो समानांतर पार्टी अध्यक्ष और संरचनाएं मौजूद थीं, जब अजित पवार सरकार का हिस्सा बने."
यह निर्णय शरद पवार के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुआ और यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार समूह को एनसीपी पार्टी और उसका 'घड़ी' चिन्ह आवंटित करने के कुछ दिनों बाद आया. शरद पवार गुट, जिसे 'एनसीपी-शरदचंद्र पवार' का अस्थायी नाम दिया गया है, ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.