HSRP Number Plate Deadline Today: महाराष्ट्र में वाहन चालकों के लिए आज आखिरी मौका, हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाने पर 1 जुलाई से RTO करेगी कार्रवाई

मुंबई में बार-बार हो रही बिजली कटौती का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा. सरकार ने बिजली की बढ़ती मांग और ओवरलोडेड नेटवर्क को इसकी वजह बताया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने बेस्ट (BEST) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

Maharashtra HSRP Number Plate

 Maharashtra  HSRP Number Plate Deadline Today:  महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत (Registered) सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की अंतिम समय-सीमा आज, 30 जून 2026 को समाप्त हो गई है. राज्य के परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और 1 जुलाई से नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाएंगे, जिसके तहत बिना HSRP वाले वाहनों पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

आधी से ज्यादा गाड़ियों पर अभी भी साधारण नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 2.10 करोड़ वाहनों को HSRP से लैस किया जाना था. हालांकि, बार-बार डेडलाइन बढ़ाए जाने के बावजूद अब तक केवल 1.07 करोड़ (लगभग 51 प्रतिशत) वाहनों पर ही यह सुरक्षित नंबर प्लेट लगाई जा सकी है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों द्वारा इस नियम को गंभीरता से न लेना निराशाजनक है. उन्होंने साफ किया कि वाहनों की चोरी रोकने, फर्जी नंबर प्लेटों के इस्तेमाल और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह व्यवस्था बेहद जरूरी है.  यह भी पढ़े: HSRP Number Plate Deadline: अपनी गाड़ियों में जल्द लगवा ले एचएसआरपी नंबर प्लेट, समय रह गया है काफी कम, इस तारीख से पहले कर करवा ले अपडेट

₹1,000 का चालान और आरटीओ की ये सेवाएं होंगी बंद

1 जुलाई से बिना HSRP के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के लिए आरटीओ (RTO) की महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है.

हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) के नवीनीकरण के लिए फिलहाल यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

बुकिंग कराने वालों को मिलेगी अस्थाई राहत

इस सख्त कार्रवाई के बीच उन वाहन स्वामियों को अस्थाई रूप से राहत दी गई है, जिन्होंने 30 जून या उससे पहले अधिकृत पोर्टल पर HSRP के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया है और उन्हें आगे की कोई तारीख (Appointment) मिली है. ऐसे वाहन चालकों को निर्धारित स्थापना तिथि तक जुर्माने से छूट मिलेगी, बशर्ते वे चेकिंग के समय अपनी वैध बुकिंग रसीद दिखा सकें.

सरकार ने तय की हैं ये दरें

पूरे राज्य में इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए महाराष्ट्र को तीन प्रमुख जोनों में विभाजित किया गया है. इसके लिए रोस्मेर्टा टेक्नोलॉजीज, रियल इंडस्ट्रीज और एफटीए एचएसआरपी सॉल्यूशंस जैसी अधिकृत कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार द्वारा निर्धारित दरें (बिना जीएसटी के) इस प्रकार हैं:

वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनधिकृत डीलर से नंबर प्लेट न लगवाएं, बल्कि केवल सरकारी पोर्टल के माध्यम से बुक की गई प्रामाणिक और क्रोमियम-आधारित होलोग्राम वाली प्लेट ही इंस्टॉल करवाएं, जिसमें लेजर-ब्रांडेड 10 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर होता है.

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