Maharashtra: 22 अक्टूबर से खुल रहे हैं सिनेमा हॉल-मल्टीप्लेक्स, सरकार ने गाइडलाइंस की जारी
सिनेमा हॉल | प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे सरकार ने मंगलवार को राज्य में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स (Cinema halls and Multiplexes) खोलने के लिए SOP जारी कर दी है. डेढ़ साल से अधिक समय के बाद, महाराष्ट्र में सिनेमाघरों और ओपन-एयर कार्यक्रम इस महीने के अंत में फिर से शुरू होने वाले हैं. एसओपी के अनुसार, सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकते हैं. COVID-19: उपचाराधीन मरीजों की संख्या 215 दिन में सबसे कम. 

एसओपी के तहत सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स, थिएटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए. बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में 22 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दी थी.

यहां पढ़ें क्या हैं नियम

  • कंटेनमेंट जोन में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं है.
  • अभी 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाहॉल खुलेंगे, ताकि थिएटर में ज्यादा भीड़ ना हो.
  • फेस मास्क पहनना अनिवार्य है.
  • थिएटर में जाने से पहले सिनेमा हॉल के कर्मचारी टेम्परेचर टेस्ट करेंगे.
  • थिएटर के अंदर सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है.
  • थिएटर में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी खाने पीने की चीजों की अनुमति नहीं होगी.
  • थूकना प्रतिबंधित है और आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.
  • एक सीट छोडकर बैठना होगा.
  • अगर आपने कोरोना वैक्सीन की खुराक ले ली है तभी सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देख सकते हैं.
  • थिएटर में प्रवेश करने से पहले आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
  • जिन लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है वह भी सिनेमा हॉल में जा सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने आरोग्य सेतु एप पर खुद को सुरक्षित स्थिति में दिखाना होगा.
  • सिनेमाघरों में वही कर्मचारी काम कर पाएंगे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है.

महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 1,736 नए मामले आए जो पिछले 17 महीनों में एक दिन में आए संक्रमण के सबसे कम मामले हैं. सोमवार को 36 मरीजों की मौत हुई. राज्य में 16 मई 2020 के बाद से संक्रमण के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं. उस समय संक्रमण के 1,606 नए मामले दर्ज किए गए थे.