Maharashtra: सभी अधिवक्ताओं को लोकल ट्रेन के उपयोग की अनुमति देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार
मुंबई की लोकल ट्रेन (Photo Credits: ANI)

महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोनी ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त एवं न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच चलायी जा रही लोकल ट्रेनों की संख्या में बढोतरी करने तथा कम व्यवस्तता वाले समय में सभी महिला यात्रियों को लोकल ट्रेन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय किया है. कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जो लोकल ट्रेनों में केवल आवश्यक सेवाओं के कर्मियों एवं सरकारी कर्मचारियों को अनुमति को चलने की अनुमति दी गयी है .

उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने आदालत में यह यह जवाब दिया.

पिछले महीने, उच्च न्यायाय ने उन अधिवक्ताओं को ट्रेन सेवाओं की अनुमति देने के लिये कहा था जिन्हें अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित होना था और जो लोकल ट्रेनों के सहारे उच्च न्यायालय आते जाते थे. अदालत ने यह भी कहा था कि कई स्थानों पर कार्य स्थल खुल गये हैं इसलिये राज्य सरकार को नागरिकों के लिये एक ऐसा तरीका बनाना चाहिये कि वह कोरोना वायरस महामारी के सुरक्षा उपायों का पालन करते हुये लोकल ट्रेनों की यात्रा शुरू कर सकें. कुम्भकोनी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार सभी महिलाओं को ट्रेनों में चलने के अपने निर्णय से रेलवे को अवगत करा दिया है जल्दी ही इसकी शुरूआत हो जानी चाहिये. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Update: महाराष्ट्र सरकार ने दी महिलाओं को लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति, कल से सीमित घंटों के दौरान कर सकेंगी यात्रा

उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेनों के इस्तेमाल के अधिवक्ताओं के आग्रह पर विचार करने के लिये इस हफ्ते बाद में महाराष्ट्र बार काउंसिल के साथ एक बैठक निर्धारित है. उन्होंने कहा, ''हम व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये अधिवक्ताओं के लोकल ट्रेनों के इस्तेमाल की इस शर्त के साथ अनुमति देने के पक्ष में हैं कि वह इसका दुरूपयोग नहीं करेंगे .'' इस पर पीठ ने तब सुझाव दिया कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि सभी क्षेत्रों के लोगों को लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अनुमति सुनिश्चित करते समय कोरोना वायरस महामारी के सुरक्षा उपायों का पालन किया जाये.

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