Maharashtra: कोरोना से भयावह हालात के बीच उद्धव सरकार ने लगाई 'लॉकडाउन' जैसी कड़ी पाबंदी, आज रात 8 बजे से होगा लागू, पढ़ें पूरा ऑर्डर
महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं. इस बीच, कोविड-19 की घातक लहर पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को 'सख्त लॉकडाउन' जैसी कड़ी पाबंदी वाला एक नया ऑर्डर जारी किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में गुरुवार रात आठ बजे से एक मई तक 'लॉकडाउन' रहेगा.
महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना के कारण हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं. इस बीच, कोविड-19 (COVID-19) की घातक लहर पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) की नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को 'सख्त लॉकडाउन' जैसी कड़ी पाबंदी वाला एक नया ऑर्डर जारी किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में गुरुवार रात आठ बजे से एक मई तक 'लॉकडाउन' रहेगा. नए आदेश के मुताबिक, महाराष्ट्र में एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि अगर कोई एक से दूसरे जिले में आवाजाही करता है तो उसे अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) होना पड़ेगा. इसके अलावा सरकारी कार्यालय अब सिर्फ 15 फीसदी क्षमता पर चलेंगे. यह भी पढ़ें- Nashik Oxygen Leak: नासिक के डाॅ जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 24 मरीजों की मौत, सरकार ने कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई.
महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के अनुसार, शादी समारोह अब दो घंटों से अधिक का नहीं होगा. विवाह कार्यक्रम में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. नए आदेश के मुताबिक, सरकारी बसें अब 50 फीसदी की क्षमता पर चलेंगी. इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा.
AIR News का ट्वीट-
यहां पढ़ें महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश-
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई है. इसके अलावा 568 मरीजों की मौत हो गई है. महाराष्ट्र में 18 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे. 568 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 61,911 हो गई है. महाराष्ट्र में कोविड-19 के 6,95,747 एक्टिव केस हैं.