Mahant Narendra Giri Death Case: CBI ने महंत नरेंद्र गिरि मौत के मामले में आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट मांगा
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), प्रयागराज के समक्ष एक आवेदन दिया है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरि की रहस्यमय मौत के तीन आरोपी आनंद गिरि, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के पॉलीग्राफ परीक्षण की मांग की गई है.
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 13 अक्टूबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), प्रयागराज के समक्ष एक आवेदन दिया है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरि की रहस्यमय मौत के तीन आरोपी आनंद गिरि, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के पॉलीग्राफ परीक्षण की मांग की गई है. आवेदन मंगलवार को दायर किया गया था और सीजेएम अदालत 18 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करेगी.
अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए आरोपियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा. सीबीआई ने अपने आवेदन में उक्त मामले के संबंध में चल रही जांच की सच्चाई जानने के लिए आरोपी के पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति मांगी है. इस बीच, आरोपी के वकील ने पॉलीग्राफ टेस्ट के विरोध में एक अर्जी भी दाखिल की है. यह भी पढ़े: नरेंद्र गिरि की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आने का भरोसा : बलबीर गिरि
आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, जिनका शव 20 सितंबर को बाघंबरी मठ के एक कमरे की छत से लटका मिला था. महंत ने अपने कथित सुसाइड नोट में तीनों आरोपियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था.
प्रयागराज के जॉर्जटाउन पुलिस स्टेशन में तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई. फिलहाल ये सभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.