मैगी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले के खिलाफ फिर से जांच शुरू करने की दी इजाजत, कहा- क्यों खाएं लेड वाले नूडल्स
सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में नेस्ले के मैगी मामले के आगे कार्यवाही की अनुमति दे दी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मैगी (Maggi) नूडल्स को एक बार फिर झटका लगा है. दरअसल, कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों ने स्वीकार किया कि मैगी में लेड (Lead) की मात्रा थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) में नेस्ले (Nestle) के मैगी मामले के आगे कार्यवाही की अनुमति दे दी. इस मामले में सरकार ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए 640 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी. कोर्ट ने इससे पहले एनसीडीआरसी के समक्ष नेस्ले मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा कि वह नेस्ले मामले में मैगी के नमूनों पर मैसूर स्थित सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CFTRI) की रिपोर्ट पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट के जज ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा उन्हें लेड की मौजूदगी वाला नूडल्स क्यों खाना चाहिए? उन्होंन पहले तर्क दिया था कि मैगी में लेड की मात्रा परमीसिबल सीमा के अंदर थी, जबकि अब स्वीकार कर रहे हैं कि मैगी में लेड था. यह भी पढ़ें- कमलनाथ सरकार में मंत्री के विवादित बोल, कहा- जो अफसर काम नहीं करेगा, उसे लात मारकर बाहर करेंगे
बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा के मानदंडों को पूरा न कर पाने पर पिछले साल भारी मात्रा में मैगी को नष्ट कर दिया गया था. इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे के तौर पर 640 करोड़ रुपये की भी मांग की थी.