Madhya Pradesh: कंप्यूटर बाबा को मिली जमानत, जबरन घर में घुसकर गाली-गलौज और तलवार से हमला करने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार
कंप्यूटर बाबा एवं उनके साथियों पर हाल ही में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राजेश खत्री नाम के एक व्यक्ति के घर में जबरन घुसकर उससे साथ गाली-गलौज की. इसके अलावा उन्होंने उस व्यक्ति के उपर तलवार से हमले का भी प्रयास किया. इस आरोप कारण उन्हें पिछले कुछ समय से पुलिस हिरासत में भी रहना पड़ा.
भोपाल, 18 नवंबर: कंप्यूटर बाबा (Computer Baba) एवं उनके साथियों पर हाल ही में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राजेश खत्री नाम के एक व्यक्ति के घर में जबरन घुसकर उससे साथ गाली-गलौज की. इसके अलावा उन्होंने उस व्यक्ति के उपर तलवार से हमले का भी प्रयास किया. इस आरोप कारण उन्हें पिछले कुछ समय से पुलिस हिरासत में भी रहना पड़ा. वहीं अब खबर आ रही है कि कंप्यूटर बाबा को बुधवार यानि आज इंदौर की एक अदालत ने जमानत दे दी है. उनके उपर तलवार से हमला करने का आरोप लगा था.
राजेश खत्री ने कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेवदास त्यागी पर आरोप लगाया था कि यह घटना करीब डेढ़ महीने पहले इसलिए सामने आई क्योंकि उन्होंने कम्प्यूटर बाबा के अम्बिकापुरी एक्सटेंशन स्थित आश्रम में चलने वाली "अनैतिक गतिविधियों" को लेकर विवादास्पद धार्मिक नेता के सामने आपत्ति जताई थी.
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इस बीच, अदालत ने गांधी नगर पुलिस थाने में दर्ज एक अन्य मामले में कम्प्यूटर बाबा को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. इस मामले में कम्प्यूटर बाबा और उनके कुछ साथियों पर अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले एक ग्राम पंचायत सचिव से अभद्रता, मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप हैं.
पुलिस और प्रशासन के दल ने इंदौर शहर से सटे जम्बूर्डी हप्सी गांव में सरकारी जमीन पर बने कम्प्यूटर बाबा के अवैध आश्रम को आठ नवंबर को जमींदोज कर दिया था. इसके साथ ही, भाजपा और कांग्रेस की पिछली सरकारों में राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजे गए धार्मिक नेता को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिये की जाने एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
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इसके बाद उन पर गांधी नगर और एरोड्रम क्षेत्रों के पुलिस थानों में अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे.