Madhya Pradesh Triple Talaq: दहेज में कार नहीं लाई पत्नी तो पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाला

मध्य प्रदेश में तीन तलाक का मामला सामने आया है. दहेज में कार नहीं लाने पर पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल देने के आरोप में बैतूल के कालपाठा निवासी एक युवक के खिलाफ भोपाल के शाहजहानाबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल फोटो )

Madhya Pradesh Triple Talaq: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में तीन तलाक (Triple Talaq) का मामला सामने आया है. दहेज (Dowry) में कार नहीं लाने पर पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल देने के आरोप में बैतूल के कालपाठा निवासी एक युवक के खिलाफ भोपाल के शाहजहानाबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. बताया गया है कि पीड़िता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुरूप बेटी की शादी में गृहस्थी का सामान दिया था, लेकिन उसका पति और ससुराल के लोग दहेज के लालची निकले. वे उसे अकसर ताना मारते थे कि वह कम दहेज ले कर आई है और दहेज में कार लेकर नहीं आई.

थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि दहेज की मांग को लेकर उसका पति आसिफ मिया उर्फ अमित और ससुराल के लोग एक होकर मारपीट करते थे. कई बार तो मायके वालों के सामने भी उसके साथ मारपीट की गई. यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश: पति ने कोर्ट में ही पत्नी को दिया तीन तलाक, मामला दर्ज

पीड़िता के मुताबिक अप्रैल माह 2020 में एक रात सभी ने उसके साथ मारपीट की और उसके पति ने तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया. इस घटना के बाद उसके पिता और मामा ने उसके पति को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ससुराल पक्ष नहीं माना और तलाक दे दिया गया.

पीड़िता की इस शिकायत के बाद शाहजहानाबाद पुलिस ने आरोपी युवक को मुस्लिम विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 और दहेज प्रतिशोध अधिनियम का आरोपी मानते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है.

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