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Loudspeaker Row: कर्नाटक सरकार का फैसला, अजान पर कानून लागू करने के लिए तैयार

थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कर अजान का सौहार्दपूर्ण ढंग से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रक्रिया चल रही है. बोम्मई ने कहा कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए. अजान पर हाईकोर्ट का आदेश है. उसी के तहत एक सर्कुलर पहले ही जारी किया जा चुका है. नियम डेसिबल स्तर को भी निर्दिष्ट करता है. उन्होंने कहा कि डीजी पहले ही सर्कुलर जारी कर चुके हैं.

Loudspeaker Row: कर्नाटक सरकार का फैसला, अजान पर कानून लागू करने के लिए तैयार
लाउडस्पीकर (Photo Credits: Facebook)

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) अजान (Ajan) के संबंध में कानून (Law) को सख्ती से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस कदम से राज्य में मौजूदा सामाजिक अशांति बढ़ने की संभावना है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) और राज्य के डीजी और आईजीपी प्रवीण सूद (Praveen Sood) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि इस संबंध में सभी को कानून का पालन करना चाहिए.

इस बीच, श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि उन्होंने राज्य में 'अजान से आजादी' अभियान शुरू किया है. उन्होंने मांग की कि सरकार मस्जिदों में अजान करते समय नियमों के उल्लंघन पर कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे. यह भी पढ़े: Loudspeaker Row: राजस्थान के अजमेर में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगी रोक, सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लागू

थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कर अजान का सौहार्दपूर्ण ढंग से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रक्रिया चल रही है. बोम्मई ने कहा कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए. अजान पर हाईकोर्ट का आदेश है. उसी के तहत एक सर्कुलर पहले ही जारी किया जा चुका है. नियम डेसिबल स्तर को भी निर्दिष्ट करता है. उन्होंने कहा कि डीजी पहले ही सर्कुलर जारी कर चुके हैं.

आईजीपी प्रवीण सूद ने कहा था कि नियम के मुताबिक मस्जिदों और अन्य जगहों पर जहां स्पीकर का इस्तेमाल होता है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा, "हम किसी भी कीमत पर उच्च न्यायालय के नियम के उल्लंघन की अनुमति नहीं देंगे. पुलिस ने पूरे राज्य में नोटिस जारी किए हैं। हम किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं देंगे."

उन्होंने कहा, हम राज्य में शांति भंग नहीं होने देंगे. हालांकि, पुलिस विभाग के सूत्रों ने कहा कि स्पीकर के इस्तेमाल के लिए किसी मस्जिद या मंदिर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई राज्य के लिए अराजक परिणाम होंगे.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 22, 2022 06:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).