लोकसभा चुनाव 2019: रमजान में सुबह 7 के बजाय 5 बजे से वोटिंग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग ले फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को रमजान (Ramzan) के दौरान लोकसभा चुनाव के बाकी के बचे चरणों में सुबह सात के बजाय पांच बजे से मतदान कराए जाने की अर्जी पर कहा कि इस पर चुनाव आयोग (Election Commission) फैसला ले. दरअसल, कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि रमजान के दौरान गर्मी और लू की वजह से राजस्थान (Rajasthan) और अन्य इलाकों में मतदाताओं को दिक्कत होगी. इससे पहले जब मार्च महीने में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था तो चुनाव आयोग ने कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था और कहा कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को चुनाव से मुक्त रखा गया है.

आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा था, 'रमजान के दौरान चुनाव होंगे क्योंकि पूरे माह के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था. लेकिन, मुख्य त्योहार की तिथि और शुक्रवारों को चुनाव दिवस नहीं रखा गया है.' बता दें कि रमजान का महीना इस वर्ष पांच मई को शुरू होने वाला है. इस पूरे महीने मुस्लिम उपवास रखते हैं. यह भी पढ़ें- चुनाव की तारीखों पर न करें राजनीति, क्या- रमजान के दौरान मुसलमान काम नहीं करतेः असदुद्दीन ओवैसी

गौरतलब है कि सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हो गए हैं. देशभर की 91 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ. दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को हुआ, तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को हुआ, चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ, पांचवे चरण का चुनाव छह मई, छठे चरण का 12 मई और सातवें व अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा. मतगणना 23 मई को होगी.